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बच्चों के अपहरण व छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद

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औरैया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र से दो बच्चों केे व्यपहरण व उनके साथ छेड़खानी करने वाले युवक को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 
     मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 13 नवंबर 2023 को लगभग चार बजे उसकी आठ वर्षीय पुत्री व एक अन्य की सात वर्षीय पुत्री तथा पांच वर्षीय बालक गोविंद नगर में पन्नी बीन रहे थे। तभी तीनों बच्चों को दो बाइक सवार फुसलाकर अपने साथ ले गए व सिकंदरा थाना क्षेत्र के गांव पिंडार्थू नहर के किनारे छोड़ दिया। आरोप है कि बच्चें के साथ अश्लील छेड़खानी की गई। थाना में रिपोर्ट लिखकर विवेचना की गई। पुलिस ने जांचोपरांत बहादुरपुर जौरा निवासी जीतू को गिरफ््तार कर उसके विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म के मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पाॅक्सो अधिनियम में चला तथा गुरुवार को इसका निर्णय सुनाया गया। इसके पूर्व अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने दोषी की उम्र 27 वर्ष होने व उसका भविष्य खराब होने का हवाला देकर बचाव किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बच्चों के अपहरण व छेड़खानी का मामला माना व अभियुक्त जीतू को चार साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए युवक जीतू को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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